📜 राजभाषा नियम

Official Language Policy (ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी) — संविधान, अधिनियम एवं नियम

विभागीय हिंदी परीक्षा में यह भाग लगभग निश्चित रूप से पूछा जाता है। अनुच्छेद संख्याएँ, क्षेत्र विभाजन और धारा 3(3) विशेष रूप से याद रखें।

📖 संविधान में राजभाषा — भाग 17

अनुच्छेदविषय
343संघ की राजभाषा — देवनागरी लिपि में हिंदी; अंक भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप; 15 वर्ष तक अंग्रेज़ी का प्रयोग
344राजभाषा आयोग एवं संसद की समिति का गठन
345राज्य की राजभाषा
346एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा राज्य एवं संघ के बीच पत्राचार की भाषा
347किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता
348उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा विधेयकों, अधिनियमों की भाषा
349भाषा संबंधी कुछ विधियों के अधिनियमन की विशेष प्रक्रिया
350व्यथा निवारण हेतु अभ्यावेदन में प्रयुक्त होने वाली भाषा
350Aप्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा
350Bभाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
351हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश — संस्कृत से शब्द ग्रहण
याद रखें: संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया — इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।

⚖️ राजभाषा अधिनियम, 1963

धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज़

1. संकल्पResolution (रेजोल्यूशन)
2. सामान्य आदेशGeneral Order (जनरल ऑर्डर)
3. नियमRules (रूल्स)
4. अधिसूचनाNotification (नोटिफिकेशन)
5. प्रशासनिक प्रतिवेदनAdministrative Report (एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट)
6. प्रेस विज्ञप्तिPress Communique (प्रेस कॉमनिक्व)
7. संसद में प्रस्तुत प्रशासनिक रिपोर्टReport laid before Parliament (रिपोर्ट लेड बिफोर पार्लियामेंट)
8. संविदाContract (कॉन्ट्रैक्ट)
9. करारAgreement (एग्रीमेंट)
10. अनुज्ञप्तिLicence (लिसेंस)
11. अनुज्ञापत्रPermit (पर्मिट)
12. निविदा सूचनाTender Notice (टेंडर नोटिस)
13. निविदा प्ररूपTender Form (टेंडर फॉर्म)
14. सरकारी कागज़-पत्रOfficial Papers (ऑफिशियल पेपर्स)
धारा 3(3) का उल्लंघन तब माना जाता है जब कोई दस्तावेज़ केवल एक ही भाषा में जारी किया जाए — चाहे वह केवल हिंदी हो या केवल अंग्रेज़ी।

📋 राजभाषा नियम, 1976

नियमविषय
नियम 2परिभाषाएँ — क्षेत्र क, ख, ग
नियम 3क्षेत्र के अनुसार पत्राचार की भाषा
नियम 4केंद्रीय कार्यालयों के बीच पत्राचार
नियम 5हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य
नियम 6हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों का प्रयोग
नियम 7आवेदन, अभ्यावेदन आदि
नियम 8कार्यसाधक ज्ञान वाले कर्मचारी हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण कर सकते हैं
नियम 9हिंदी का ज्ञान — मैट्रिक स्तर पर हिंदी
नियम 1080% कर्मचारियों को कार्यसाधक ज्ञान होने पर कार्यालय अधिसूचित
नियम 11मैनुअल, नामपट्ट, सूचना पट्ट, लेखन सामग्री द्विभाषी
नियम 12अनुपालन का उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख का

🗺️ क्षेत्र विभाजन

क्षेत्रराज्य/संघ राज्य क्षेत्रहिंदी पत्राचार लक्ष्य
कबिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, अंडमान-निकोबार100%
खगुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन-दीव, दादरा-नगर हवेली90%
गशेष सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, पूर्वोत्तर राज्य आदि)55%

पत्राचार का नियम

प्रेषक ➜ प्राप्तकर्ताभाषा
क ➜ कहिंदी में
क ➜ खहिंदी में
क/ख ➜ गसामान्यतः अंग्रेज़ी में
ग ➜ गसामान्यतः अंग्रेज़ी में
हिंदी में प्राप्त कोई भी पत्रउत्तर अनिवार्यतः हिंदी में (नियम 5)

🏛️ राजभाषा संबंधी संस्थाएँ

संस्थास्थापनाकार्य
राजभाषा विभाग1975गृह मंत्रालय के अधीन, राजभाषा नीति का कार्यान्वयन
केंद्रीय हिंदी निदेशालय1960हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं शिक्षण सामग्री
केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो1971अनुवाद कार्य एवं अनुवादक प्रशिक्षण
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग1961तकनीकी शब्दावली का निर्माण
संसदीय राजभाषा समिति197630 सदस्य (20 लोकसभा + 10 राज्यसभा), अध्यक्ष — गृह मंत्री
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास)—जिस नगर में 10 या अधिक केंद्रीय कार्यालय हों

🎓 हिंदी शिक्षण योजना

पाठ्यक्रमस्तर
प्रबोधप्रारंभिक — हिंदी का आधारभूत ज्ञान
प्रवीणमध्यम — सामान्य कार्यालयी हिंदी
प्राज्ञउच्च — कार्यसाधक ज्ञान का पूर्ण स्तर
पारंगतविशेषज्ञ स्तर
हिंदी टंकण एवं आशुलिपिटंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण

📊 आठवीं अनुसूची

📝 त्रिभाषा सूत्र

त्रिभाषा सूत्र के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में तीन भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं — क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेज़ी। हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेज़ी और एक आधुनिक भारतीय भाषा (अधिमानतः दक्षिण भारतीय) पढ़ाई जाती है।